ताजा खबर
सलमान खान की नई फिल्म में नयनतारा की एंट्री, पहली बार बनेगी दमदार जोड़ी   ||    'हैप्पी बर्थडे जोशी' का ऐलान: अजय देवगन का नया प्रोजेक्ट सच्ची घटना से प्रेरित   ||    मनीष मल्होत्रा ​​की माँ की प्रार्थना सभा में शामिल हुए सितारे   ||    ‘कथानार- द वाइल्ड सॉर्सेरर’ का ट्रेलर हुआ रिलीज, अनुष्का शेट्टी का मलयालम डेब्यू   ||    पूनम पांडे फिर सुर्खियों में, बेबी बंप के साथ सोशल मीडिया पर मचा रही हैं हंगामा – सच या अप्रैल फूल स...   ||    ‘कप्तान’ का दमदार ट्रेलर रिलीज   ||    नई शुरुआत की ओर सलमान खान: साउथ के दिग्गजों संग बड़ा प्रोजेक्ट, ‘मातृभूमि’ पर भी नजरें   ||    विवियन डिसेना के घर गूंजी किलकारी: दूसरी बार बने पिता, बेटे के जन्म से परिवार पूरा   ||    नाना बने अनिल कपूर: सोनम कपूर के घर गूंजी किलकारी, परिवार में आया नन्हा मेहमान   ||    समायरा के 17वें जन्मदिन पर दीया मिर्जा का भावुक नोट, अनदेखी तस्वीरों में झलका मां-बेटी का प्यार   ||   

अगले आदेश तक कोई गिरफ्तारी नहीं, केरल हाईकोर्ट से ममकूटाथिल को बड़ी राहत, रेप-गर्भपात के आरोपी

Photo Source :

Posted On:Saturday, December 6, 2025

केरल हाई कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस से निष्कासित विधायक (MLA) राहुल ममकूटाथिल को एक बड़ी अंतरिम राहत दी है। रेप और जबरन गर्भपात के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे ममकूटाथिल की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पूरी तरह से विचार नहीं हो जाता, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 दिसंबर तय की है।

यह अंतरिम संरक्षण विशेष रूप से उनके विरुद्ध दर्ज पहले मामले पर लागू होता है, जिसमें उन पर बलात्कार और शिकायतकर्ता को उसकी सहमति के बिना गर्भपात के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है।

कोर्ट की मौखिक टिप्पणी: 'गंभीर बातें कही गई हैं'

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने मौखिक रूप से कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि संवैधानिक अदालत में मामला लंबित रहने तक, गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता (ममकूटाथिल) की पार्टी ने बहुत गंभीर बातें कही हैं, जैसे कि महिला शादीशुदा थी और यह संबंध आपसी सहमति से था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है और उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अर्जी के लंबित रहने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

फरार MLA ने किया निर्दोष होने का दावा

ममकूटाथिल के अधिवक्ता एस. राजीव ने कोर्ट के इस अंतरिम आदेश की पुष्टि की है। हालांकि, उन्हें अभी भी एक अन्य मामले में यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

इससे पहले, तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार और जबरन गर्भपात के पहले मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद ममकूटाथिल ने राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।

बुधवार को, बेंगलुरु की एक महिला की शिकायत के आधार पर ममकूटाथिल के खिलाफ बलात्कार का दूसरा मामला भी दर्ज किया गया था।

पहले बलात्कार मामले के दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे ममकूटाथिल ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में निर्दोष होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके और पहली शिकायतकर्ता के बीच सहमति से संबंध बना था और जब यह संबंध तनावपूर्ण हो गया, तब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई।

हाई कोर्ट में 15 दिसंबर को होने वाली सुनवाई से यह तय होगा कि ममकूटाथिल को स्थायी अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं।


अहमदाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. ahmedabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.